गुना। मिलावटी दूध बेचने के मामले में जेएमएफसी जेबीएस राजपूत के न्यायालय ने डेयरी संचालक को छह माह का सश्रम कारावास और एक हजार स्र्पए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओ हरिओम वर्मा ने बताया कि 11 मई 2011 को तत्कालीन खाद्य निरीक्षक ने कैंट स्थित अग्रवाल डेयरी से फ्रिज में रखे खुले दूध में मिलावट की शंका पर जांच के लिए सेंपल लिया था।
इसके बाद सेंपल का नमूना लोक विश्लेषक राज्य खाद्य परीक्षण भोपाल भेजा, जहां दूध में मिलावट पाई गई। इसी जांच रिपोर्ट पर डेयरी संचालक संजय अग्रवाल के खिलाफ खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के तहत न्यायालय में परिवाद पेश किया। इस पर विचारोपरांत न्यायालय ने साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर आरोपी संजय अग्रवाल को मिलावटी दूध के विक्रय करने के अपराध में 6 माह का सश्रम कारावास एवं 1000 स्र्पए के अर्थदंड से दंडित करने की सजा सुनाई।