झाबुआ, नावेद रजा/ खबर डिजीटल/ ग्राम गड़वाड़ी में वर्ष 2023 में हुई एक सनसनीखेज हत्या के मामले में आरोपी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार 26 मई 2023 को ग्राम गड़वाड़ी के खेत में बबूल के पेड़ के पास जली हुई हालत में एक अज्ञात युवक का शव मिला था। शव के पास गुलाल, अगरबत्ती और सिक्के भी पाए गए थे। घटना की सूचना मिलने पर थाना झाबुआ पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच शुरू की।
जांच के दौरान मृतक की पहचान हुई। मृतक की पत्नी ने पुलिस को बताया कि घटना से पहले करण नामक व्यक्ति ने उसके पति को पूजा-पाठ के बहाने खेत पर बुलाया था, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटा। पुलिस विवेचना में यह बात प्रमाणित हुई कि युवक की हत्या की गई थी। इस पर आरोपी करण के खिलाफ धारा 302 और 201 भादंवि के तहत मामला दर्ज किया गया।
निरीक्षक सुरेंद्र सिंह गड़रिया द्वारा की गई जांच में पर्याप्त साक्ष्य जुटाए गए। गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया।
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश आर.के. शर्मा ने आरोपी करण को आजीवन सश्रम कारावास और ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया। इस प्रकरण का पैरवी कार्य अपर लोक अभियोजक राकेश जोशी ने किया।


