खबर डिजिटल न्यूज़ रिपोर्टर /कटनी, 13 अगस्त– नगर निगम कटनी ने अवैध कॉलोनियों और अनधिकृत प्लॉटिंग के खिलाफ अपना रुख और सख्त कर दिया है। महाराणा प्रताप वार्ड क्रमांक 43 में बिना सक्षम अनुमति कृषि भूमि पर प्लॉटिंग कर भूखंडों की बिक्री और कॉलोनी विकसित करने के मामले में निगम प्रशासन की शिकायत पर शुभम साहू पिता लखन साहू, निवासी कुठला के विरुद्ध माधव नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने 12 अगस्त को मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।कृषि भूमि पर बना रहे थे अवैध कॉलोनी!निगम की शिकायत के मुताबिक हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित वैदिक हाईट के सामने, प.ह.न. 38, मौजा अमकुही, राजस्व निरीक्षण मंडल मुड़वारा की खसरा नंबर 284/5 की भूमि राजस्व अभिलेखों में कृषि भूमि दर्ज है। आरोप है कि सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना उक्त भूमि पर प्लॉटिंग की गई और करीब सात भूखंड अलग-अलग लोगों को बेच दिए गए।शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि कृषि भूमि का बिना वैधानिक अनुमति गैर-कृषि प्रयोजन में उपयोग करते हुए सड़क एवं अन्य निर्माण कार्य कराया गया तथा भूखंडों का अनधिकृत रूप से विक्रय किया गया।न ले-आउट की मंजूरी, न कॉलोनाइजर लाइसेंसनगर निगम की शिकायत के अनुसार संबंधित भूमि के लिए नगर निगम कटनी अथवा नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से आवश्यक ले-आउट स्वीकृति नहीं ली गई। इसके साथ ही निर्माण अनुज्ञा और नियमानुसार कॉलोनाइजर लाइसेंस प्राप्त किए बिना ही प्लॉटों की बिक्री किए जाने का आरोप है।निगम प्रशासन ने शिकायत में यह भी कहा है कि आवश्यक विकास कार्य और वैधानिक अनुमतियां पूरी किए बिना भूखंडों की बिक्री से शासन एवं नगर निगम को राजस्व की क्षति होने की स्थिति बनी।धारा 292(ग) के तहत FIR, पुलिस जांच शुरूनगर निगम की शिकायत पर माधव नगर थाना पुलिस ने नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 292(ग) के तहत प्रकरण दर्ज किया है। मामले की जांच कार्यवाहक प्रधान आरक्षक कमलेश बैरागी को सौंपी गई है। पुलिस अब भूमि, प्लॉटिंग, बिक्री और संबंधित दस्तावेजों की जांच करेगी।दो दिन में तीसरी बड़ी कार्रवाईअवैध कॉलोनियों के खिलाफ नगर निगम की यह कार्रवाई पिछले दो दिनों में तीसरी बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। निगम प्रशासन द्वारा लगातार अवैध प्लॉटिंग करने वालों की जानकारी जुटाकर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है।निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार के निर्देशन में अब तक करीब एक दर्जन कॉलोनाइजरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है।निगम का दो टूक संदेश—नियम तोड़े तो होगी FIRनगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शहर में बिना अनुमति कॉलोनी विकसित करने, अवैध प्लॉटिंग करने अथवा नियमों को दरकिनार कर भूखंड बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। निगम ने नागरिकों से भी अपील की है कि भूखंड खरीदने से पहले संबंधित भूमि की वैधानिक स्थिति, ले-आउट स्वीकृति और आवश्यक अनुमतियों की जांच अवश्य करें।अवैध कॉलोनियों पर लगातार होती FIR से अब सवाल यही है कि शहर में नियमों को दरकिनार कर प्लॉटिंग करने वालों पर निगम का शिकंजा कितनी दूर तक पहुंचेगा।
कटनी से सौरभ श्रीवास्तव की रिपोर्ट मो. 9131308097
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