सिवनी/खबर डिजिटल/विशाल भारद्वाज/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सिवनी के निर्देशानुसार अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर एवं उसके 100 मीटर की परिधि में आगामी दो माह तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं।
जारी आदेश के अनुसार कलेक्ट्रेट परिसर के 100 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। परिसर में किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, जुलूस अथवा रैली आयोजित नहीं की जा सकेगी। बिना पूर्व अनुमति कोई भी व्यक्ति ज्ञापन देने अथवा कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। साथ ही लाठी, डंडा या अन्य घातक हथियार लेकर परिसर में प्रवेश करना भी प्रतिबंधित रहेगा।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ज्ञापन देने के इच्छुक व्यक्तियों को पूर्व में अनुविभागीय दण्डाधिकारी अथवा कार्यपालिक दण्डाधिकारी को सूचना देनी होगी। अनुमति मिलने पर भी केवल अधिकृत प्रतिनिधि ही ज्ञापन प्रस्तुत कर सकेंगे तथा भीड़ को कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। कलेक्ट्रेट परिसर अथवा उसके आसपास यातायात बाधित करने, सड़क जाम करने या कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर भी रोक रहेगी।
प्रशासन ने बताया कि यह आदेश शासकीय कार्यों के सुचारू संचालन, आमजन की सुविधा तथा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है। यह आदेश 01 अगस्त 2026 से आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा।
