बाबा रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज

राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश दीपक माहेश्वरी के आदेश पर पतंजलि प्रोडक्ट से जुड़े बिस्किुट में मैदा होने के आरोप में बाबा रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है| एफआईआर दर्ज होने के बाद बाबा रामदेव ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। हाईकोर्ट ने आज पूरे मामले में सुनवाई करते हुए शिकायतकर्ता और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है।

मामले के अनुसार, एसके.सिंह नामक व्यक्ति ने पंतजलि प्रोडक्ट से जुड़े बिस्किुट में मैदा होने का आरोप लगाया था। इन आरोपों में एसके.सिंह की ओर से बताया गया कि पतंजलि के बिस्कुट को मैदा फ्री होना बताया जाता है, लेकिन जब उन्होंने इसकी जाँच लैब में करवाई तो इसमें अन्य अवयव भी मिले। मामले में एसके सिंह की ओर से जयपुर के जालूपुरा थाने में पतंजलि से जुड़े बाबा रामदेव व अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई।इस पर बाबा रामदेव की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए एफआईआर को रद्द करने की माँग की गई।

बाबा रामदेव की याचिका में बताया गया है कि पूरा मामला फूड सेफ्टी से जुड़ा हुआ है ऐसे में इसकी शिकायत संबंधित विभाग में ही की जा सकती है। साथ ही, शिकायतकर्ता की ओर से एफआईआर दर्ज कराने से पतंजलि प्रोडक्ट की विश्वसनियता पर भी सवाल उठाया गया है। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता एसके सिंह और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है। अब मामले में अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी।

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