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Dindori News : अवैध महुआ परिवहन पर मंडी की सख्त कार्रवाई… 26 क्विंटल जब्त, 11,500 जुर्माना

धारा 19(4) के नियम लागू

डिंडौरी/शैलेश नामदेव/खबर डिजिटल/ बजाग शासन के निर्देशों के पालन में मंडी बोर्ड द्वारा वनोपज के अवैध परिवहन पर लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में कृषि उपज मंडी समिति गोरखपुर ने बुधवार सुबह विशेष वाहन जांच अभियान चलाया, जिसमें बड़ी कार्रवाई सामने आई। प्रातः 9 बजे गोरखपुर में वाहन चेकिंग के दौरान पिकअप वाहन क्रमांक MP 18 ZC 2008 को रोका गया। जांच में पाया गया कि वाहन में अवैध रूप से वनोपज महुआ फूल का परिवहन किया जा रहा था। उड़न दस्ता दल ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 26 क्विंटल महुआ फूल को कब्जे में ले लिया।

किए गए दंडात्मक प्रावधान
मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19(4) के तहत यह स्पष्ट है कि किसी भी अधिसूचित कृषि/वन उपज का बिना अनुमति परिवहन, खरीद या भंडारण अवैध है। इस स्थिति में मंडी अधिकारी नियमित मंडी शुल्क के पांच गुना तक दंड तथा “समझौता शुल्क” वसूलने का अधिकार रखते हैं। साथ ही, उपज को जब्त करने की कानूनी शक्ति भी उन्हें प्राप्त है। इन्हीं नियमों के अनुसार वाहन मालिक/व्यापारी पर पांच गुना मंडी शुल्क 6,500 रुपये, समझौता शुल्क 5,000 रुपय कुल 11,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया, जो तत्काल मंडी कार्यालय गोरखपुर में जमा कराया गया।

कार्रवाई में शामिल अधिकारी
इस सफल कार्रवाई में उप निरीक्षक गुलाब सिंह धुर्वे, सहायक उप निरीक्षक नेम सिंह मरावी, उप निरीक्षक प्रहलाद कुमार मरावी तथा सुखलाल मरावी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मंडी प्रशासन ने चेतावनी दी है कि वनोपज एवं कृषि उपज का अवैध परिवहन करने वालों पर धारा 19(4) के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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