शिवपुरी/अनुज बालोठिया/खबर डिजिटल/ शिवपुरी जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चौधरी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण जिले में बिना वैध अनुमति धरना, प्रदर्शन, रैली एवं जुलूस के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया है।
वैध अनुमति लेना होगा अनिवार्य
जारी आदेश के अनुसार किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, रैली या जुलूस के आयोजन से पूर्व आयोजनकर्ता को संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से पूर्व वैध अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रशासन द्वारा यह निर्णय आगामी नववर्ष एवं विभिन्न त्योहारों को देखते हुए कानून व्यवस्था और आमजन की सुविधा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
कलेक्टर ने किया स्पष्ट
कलेक्टर द्वारा स्पष्ट किया गया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 सहित अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।


