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Friday, April 17, 2026
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MP DA Hike Order: मध्यप्रदेश कर्मचारियों का बढ़ा 3% DA, आदेश जारी

MP DA Hike Order: MP के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की वृद्धि के आदेश जारी कर दिए हैं। इस वृद्धि के बाद अब प्रदेश के कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया है।

जारी आदेश के अनुसार सातवें वेतनमान के अंतर्गत महंगाई भत्ते में 3% की यह वृद्धि 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2026 (वेतन माह मई 2026) से मिलना शुरू होगा। 1 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि का एरियर (बकाया राशि) सरकार छह समान किस्तों में देगी। यह भुगतान मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2026 के वेतन के साथ किया जाएगा।

सेवानिवृत्त और दिवंगत कर्मचारी

सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि जो कर्मचारी 1 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच सेवानिवृत्त हो चुके हैं या जिनका निधन हो गया है, उनके नामांकित सदस्य को एरियर की पूरी राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा। आदेश के अनुसार, महंगाई भत्ते की गणना में यदि राशि 50 पैसे या उससे अधिक है, तो उसे अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा। वहीं, 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा महंगाई भत्ता किसी अन्य उद्देश्य के लिए वेतन का हिस्सा नहीं माना जाएगा। साथ ही, सभी विभागों को यह निर्देश दिए गए हैं कि इस बढ़े हुए खर्च का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधानों के अंदर ही किया जाए।

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