भारत

Kathua gangrape case : दिल्ली हाईकोर्ट ने मीडिया हाउस पर लगाया दस लाख का जुर्माना

नई दिल्ली: कठुआ बलात्कार कांड की पीड़िता आठ वर्षीय बच्ची की पहचान उजागर करने वाले मीडिया घरानों ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय से माफी मांग ली। अदालत ने प्रत्येक मीडिया घराने को जम्मू – कश्मीर पीड़ित मुआवजा कोष में 10-10 लाख रुपए देने का निर्देश दिया है। मीडिया घरानों की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने अदालत को बताया कि पीड़िता की पहचान जाहिर करने की गलती कानून की जानकारी नहीं होने और इस गलतफहमी के कारण हुई कि चूंकि पीड़िता की मौत हो चुकी है ऐसे में उसका नाम लिया जा सकता है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने निर्देश दिया कि मुआवजा राशि उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के पास हफ्ते भर के भीतर जमा की जाए और राशि जम्मू – कश्मीर विधिक सेवा प्राधिकरण के खाते में भेजी जाए जिसे राज्य की पीड़ित मुआवजा योजना के लिए इस्तेमाल में लाया जाए।

 मीडिया घरानों को नोटिस जारी
पीठ ने निर्देश दिया कि यौन अपराधों के पीड़ितों की निजता और पीड़ितों की पहचान जाहिर करने के दंड से संबंधित कानून के बारे में व्यापक और निरंतर प्रचार किया जाए। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून ( पोक्सो ) की धारा 23 मीडिया के लिए यौन अपराधों के पीड़ित बच्चों से संबंधित मामलों की रिपोर्ट को लेकर नियम कायदों से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता ( आईपीसी ) की धारा 228 ए ऐसे अपराधों में पीड़ितों की पहचान जाहिर करने से संबंधित है। आईपीसी के तहत ऐसे मामलों में दो वर्ष कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।  उच्च न्यायालय ने जम्मू – कश्मीर के कठुआ जिले में आठ वर्षीय बच्ची के साथ हुई बर्बरता और हत्या मामले में उसकी पहचान जाहिर करने वाले 12 मीडिया घरानों को 13 अप्रैल को नोटिस जारी किए थे। इन 12 मीडिया घरानों में से नौ के वकील आज अदालत में मौजूद थे।

घर से लापता हो गई थी बच्ची
इससे पहले अदालत ने पीड़ित के बारे में ऐसी कोई भी जानकारी प्रकाशित – प्रसारित करने पर मीडिया पर रोक लगा दी थी जिससे उसकी पहचान उजागर होती हो। इनमें उसका नाम , पता , तस्वीर , पारिवारिक ब्यौरा , स्कूल संबंधी जानकारी , पड़ोस का ब्यौरा जैसी अन्य जानकारी शामिल है। मामले से संबंधित अपनी न्यूज रिपोर्ट में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने पीड़िता के नाम का खुलासा नहीं किया था और उसकी तस्वीर भी प्रसारित नहीं की थी।  एक अल्पसंख्यक घुमंतू समुदाय की आठ वर्षीय बच्ची 10 जनवरी को जम्मू क्षेत्र के कठुआ के निकट के गांव से अपने घर से लापता हो गई थी। हफ्तेभर बाद उसी इलाके में उसका शव मिला था। मामले की जांच कर रही राज्य पुलिस की अपराध शाखा ने पिछले हफ्ते कठुआ की अदालत में सात लोगों के खिलाफ मुख्य आरोप पत्र दायर किया था जबकि एक नाबालिग अपराधी के खिलाफ अलग से आरोप पत्र दायर किया था।

admin

खबर डिजिटल का उद्देश्य आधुनिक तकनीक के माध्यम से ताजातरीन खबरें और घटनाओं की सूचनाएं लोगों तक पहुंचाना था। शुरुआत में इस पोर्टल ने उत्तर प्रदेश में समाचार कवरेज की, और जल्द ही यह राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित होने लगा। अभी उत्तरप्रदेश, उत्तरखंड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ राजस्थान, गुजरात समीर हिंदी भाषी राज्यों में प्रमुखता प्रसारण चल रहा है।

Share
Published by
admin

Recent Posts

Raipur Politics : राज्यसभा टिकट, शराब और अफीम खेती को लेकर बैज का सरकार पर हमला

Raipur Politics : छत्तीसगढ़ में राज्यसभा टिकट, होली पर शराब ब्रिकी और अफीम की खेती…

50 minutes ago

कटनी-बिलासपुर रेल मार्ग पर मालगाड़ी बेपटरी, कई डिब्बे पटरी से उतरे

सौरभ श्रीवास्तव संवाददाता कटनी-- कटनी-बिलासपुर रेल मार्ग पर शनिवार सुबह एक कोयला लोड मालगाड़ी के…

1 hour ago

CG WEATHER UPDATE: छत्तीसगढ़ में तेज गर्मी, अगले 7 दिन तक ऐसा रहेगा मौसम

CG WEATHER UPDATE: छत्तीसगढ़ में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी का असर अब…

1 hour ago

राजस्व वसूली में तेजी के निर्देश, बड़े बकायेदारों पर होगी कुर्की और नल विच्छेदन की कार्रवाई

सौरभ श्रीवास्तव संवाददाता कटनी-- नगर निगम में राजस्व वसूली को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई…

2 hours ago

मोहन सरकार खत्म कर सकती है शनिवार का अवकाश… कर्मचारियों के कमी से निपटने की तैयारी

भोपाल/सुनील बंशीवाल/खबर डिजिटल/ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश की सरकारी मशीनरी को सुधारने का भरपूर…

2 hours ago

राजेंद्र मालवीय बने आप के प्रदेश उपाध्यक्ष,वरिष्ठ नेतृत्व से मिली बड़ी ज़िम्मेदारी

नर्मदापुरम/ताज ख़ान/ खबर डिजिटल/ मध्यप्रदेश में आम आदमी पार्टी की नई कार्यकारणी गठित की जा…

3 hours ago