झाबुआ/नावेद रजा/खबर डिजिटल/आगामी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए 05 नवम्बर 2025 गुरुनानक जयंती, 15 नवम्बर 2025 राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस (भगवान बिरसा मुण्डा जयंती), 03 दिसम्बर 2025 विश्व विकलांग दिवस, 04 दिसम्बर 2025 को क्रांतिसूर्य टंट्या भील बलिदान दिवस एवं 25 दिसम्बर 2025 को क्रिसमस आदि अन्य त्यौहार मनायें जायेंगे। आगामी त्यौहारों/पर्वो के दौरान कानून व्यवस्था सुरक्षा एवं साम्प्रदायिक सद्भाव की स्थिति को बनाये रखने के लिये असामाजिक तत्वों, अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों तथा निहित स्वार्थी तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सम्पूर्ण जिला झाबुआ क्षेत्रान्तर्गत अपर कलेक्टर एवं अपर जिलादंडाधिकारी श्री सी एस सोलंकी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया।
पुलिस अधीक्षक जिला झाबुआ के पत्र द्वारा जिले में उक्त त्यौहार/पर्व में समाजजनों द्वारा रैली/जुलूस आदि निकाले जाते हैं अथवा किसी संगठन/आमजन द्वारा धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया जाता है, जिससे समाज में लोक परिशांति प्रभावित होती है एवं रैली/ जुलूस के दौरान कुछ लोग हथियार लेकर सम्मिलित हो जाते है। जिससे अप्रिय घटना घटित होने की प्रबल संभावना रहती है।
प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत झाबुआ जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में आपत्तिजनक साम्प्रदायिक और धार्मिक उन्माद फैलाने वाले गाने बजाने व सोशल मिडिया के संसाधन, फेसबुक, व्हाट्सअप व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्ट्राग्राम, इन्टरनेट आदि से ऑपत्तिजनक फोटो, कमेंट, चित्र पोस्ट करने अथवा अन्य आपत्तिजनक संदेश पोस्ट करना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
झाबुआ जिले की सीमा में किसी भी संगठन द्वारा कोई धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली का आयोजन किये जाने से पूर्व आवेदन क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। सभी कार्यक्रम के लिये आवेदन सक्षम पुलिस अधिकारी के अभिमत के साथ कम से कम 48 घण्टे पूर्व किया जाना तथा पुलिस अधिकारी के बिना आवेदन पत्र कम से कम 72 घंटे पूर्व प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अनुमति प्राप्त करने वाले आयोजकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वह पूरे कार्यक्रम/आयोजन की वीडियोग्राफी कराएंगें। कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं हिंसा रहित हो यह उत्तरदायित्व आयोजक संस्था का होगा।
प्रशासनिक अनुमति प्राप्त आयोजनों में ऐसे नारे/बैनर/पोस्टर का प्रयोग नहीं किया जायें, जिनसे किसी भी धर्म/वर्गों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। किसी भी कार्यक्रम के दौरान शस्त्र प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। ऐसा पाये जाने की दशा में संबंधित त्रुटिकर्ता के साथ-साथ कार्यक्रम के आयोजक/आयोजकों का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी। समस्त प्रकार के आयोजनों की अनुमति प्रशासनिक अधिकारियों से प्राप्त किया जाने के उपरांत ही आयोजन किया जावेगा। अनुमति प्राप्त नहीं होने पर किये जाने वाले आयोजनों को अवैधानिक घोषित करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।
चूंकि यह आदेश सर्व साधारण को संबोधित है व व्यक्तिशः समस्त को तामिल किया जाना संभव नहीं होने से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 (2) के अंतर्गत एकपक्षीय पारित किया जाता है।
उक्त आदेश 31 अक्टूबर 2025 से 31 दिसम्बर 2025 तक प्रभावशील रहेगा तथा उक्त प्रभावशील अवधि में आदेश का उल्लघंन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।


