सौरभ श्रीवास्तव/खबर डिजिटल/कटनी – जिले में आतिशबाजी दुकानों, फैक्ट्रियों, भंडार गृहों, गैस गोदामों और पेट्रोल-डीजल पंपों पर विस्फोटक अधिनियम 1884, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 एवं विस्फोटक नियम 2008 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने अनुभाग, तहसील और थानावार संयुक्त जांच दल गठित किए हैं।कलेक्टर तिवारी ने निर्देश दिए हैं कि सभी दल निर्धारित स्थलों का भौतिक सत्यापन कर एक माह के भीतर संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करें।अनुभाग स्तर पर गठित दलों में उपखंड मजिस्ट्रेट, नगर निगम आयुक्त, नगर पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित एसडीओपी शामिल किए गए हैं। इसी क्रम में तहसील एवं थाना स्तर पर गठित दलों में तहसीलदार, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, थाना प्रभारी, जनपद पंचायत के सीईओ तथा नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी सदस्य बनाए गए हैं।कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जांच के दौरान विस्फोटक पदार्थों के भंडारण एवं विक्रय स्थलों पर सुरक्षा मानकों तथा लाइसेंस शर्तों का कड़ाई से परीक्षण किया जाए, ताकि दीपावली पर्व के दौरान जनसुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
विस्फोटक अधिनियमों के पालन हेतु कलेक्टर तिवारी ने गठित किए जांच दल
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