खबर डिजिटल न्यूज़ रिपोर्टर कटनी— जिले के स्लीमनाबाद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गुदरी निवासी एक विधवा महिला ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर आरोप लगाया है कि न्यायालय के आदेश के बावजूद उसके ससुराल पक्ष ने उसका स्त्रीधन एवं गृहस्थी का सामान वापस नहीं किया। महिला ने आरोप लगाया कि जब वह आदेश के पालन की मांग लेकर ससुराल पहुंची तो उसके साथ गाली-गलौज, मारपीट और अभद्र व्यवहार किया गया तथा घर में प्रवेश नहीं करने दिया गया।शिकायत के अनुसार प्रीति सोनी का विवाह 15 मई 2019 को ग्राम गुदरी निवासी प्रभात सोनी से हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार हुआ था। विवाह में मायके पक्ष द्वारा नगद राशि एवं घरेलू उपयोग का सामान दिया गया था। महिला का आरोप है कि विवाह के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाता था।महिला ने अपने आवेदन में बताया कि 26 नवंबर 2021 को उसके पति प्रभात सोनी की मृत्यु हो गई। इसके बाद ससुराल पक्ष ने उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। बाद में जब वह अपने ससुराल लौटी तो उसे घर में प्रवेश नहीं करने दिया गया।पीड़िता ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत न्यायिक दण्डाधिकारी ग्राम न्यायालय, नागौद के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था। प्रकरण क्रमांक 144/2023 में न्यायालय ने 22 जून 2026 को आदेश पारित करते हुए ससुराल पक्ष को महिला के साथ किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा नहीं करने, भरण-पोषण के लिए प्रतिमाह दो हजार रुपये देने तथा क्षतिपूर्ति के रूप में पांच हजार रुपये अदा करने के निर्देश दिए।महिला का आरोप है कि न्यायालय के आदेश के बावजूद ससुराल पक्ष ने न तो उसका स्त्रीधन लौटाया और न ही गृहस्थी का सामान वापस किया। उल्टे उसके साथ विवाद कर घर से बाहर निकाल दिया गया।इसी संबंध में पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक, कटनी को मंगलवार को लिखित आवेदन देकर न्यायालय के आदेश का पालन कराते हुए उसका स्त्रीधन एवं गृहस्थी का सामान दिलाने तथा उचित कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है।
कटनी से सौरभ श्रीवास्तव की रिपोर्ट मो. 9131308097
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