सौरभ श्रीवास्तव /खबर डिजिटल/कटनी (म.प्र.)।कैमोर क्षेत्र में हुई हत्या की घटना के बाद संभावित तनाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है।जिला कटनी के थाना विजयराघवगढ़ और थाना कैमोर क्षेत्रांतर्गत शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत तत्काल प्रभाव से निषेधात्मक आदेश (कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध) लागू किए गए हैं।
मुख्य प्रतिबंध: सार्वजनिक स्थानों पर पाँच या पाँच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक।बिना अनुमति के किसी भी तरह की सभा, जुलूस, प्रदर्शन या रैली पर प्रतिबंध (विवाह और शव यात्रा अपवाद)।कोई भी व्यक्ति चाकू, तलवार, भाला जैसे अस्त्र-शस्त्र लेकर नहीं चलेगा।घर की छत या सार्वजनिक स्थल पर पत्थर, बोतलें या ज्वलनशील पदार्थ एकत्र करना मना।जातीय या साम्प्रदायिक तनाव फैलाने वाले कृत्य सख्त वर्जित।आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


