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Friday, April 17, 2026
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प्रशासन के आदेशों का उलंघन कर नरवाई जलाने पर बाकल थाना में दर्ज हुई एफआईआर

खबर डिजिटल// न्यूज़ कटनी -कलेक्टर आशीष तिवारी द्वारा नरवाई (फसल अवशेष) जलाने पर लगाए गए प्रतिबंधात्मक आदेशों के बावजूद उल्लंघन का मामला सामने आया है। शुक्रवार की शाम बाकल पुलिस थाना में इस संबंध में एफआईआर दर्ज की गई।ग्राम पंचायत इमलिया के कोटवार अयोध्या प्रसाद ने हल्का नंबर 2 ग्राम इमलिया के पटवारी बिपिन पटेल द्वारा तैयार प्रतिवेदन और पंचनामा को बाकल थाने में प्रस्तुत करते हुए ग्राम सकरवारा के निवासी सुदर्शन पिता रत्तू पर नरवाई जलाने का आरोप लगाया। आवेदन में कलेक्टर के प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन का उल्लेख करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का आग्रह किया गया।जिसके आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत एफआईआर दर्ज की है।यह है पूरा मामलासैटेलाइट मैपिंग रिपोर्ट (8 नवंबर) के आधार पर मिली लोकेशन की जांच कृषि विस्तार अधिकारी, हल्का पटवारी और कोटवार द्वारा मौके पर की गई। जांच में पता चला कि ग्राम सकरवारा के खसरा नंबर 57, रकबा 3.48 हेक्टेयर में से 0.48 हेक्टेयर भूमि पर नरवाई में आग लगाई गई है। भूमि बतसिया पिता रत्तू के नाम पर दर्ज है, लेकिन इस हिस्से में कृषि कार्य उनका पुत्र सुदर्शन पिता रत्तू करता है।जांच टीम ने पाया कि धान की कटाई के बाद खेत में अवशेष नरवाई को आग लगाई गई थी। यह कार्य कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेशों का उल्लंघन है, जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163, और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय है।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नरवाई जलाने की किसी भी घटना पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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