गुना/तेज सिंह यादव/खबर डिजिटल/ कर्तव्य में गंभीर लापरवाही बरतने पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राघौगढ़ अमित सोनी ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। एसडीएम द्वारा पटवारी हल्का क्रमांक 08, ग्राम पाटन, तहसील मकसूदनगढ़ में पदस्थ गोविन्द ठाकुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
प्रतिवेदन में सामने आई गंभीर खामियां
तहसीलदार मकसूदनगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार गोविन्द ठाकुर बिना किसी पूर्व सूचना के लंबे समय तक ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए। इसके अलावा भू-राजस्व एवं डायवर्सन अर्थदंड की वसूली बुधवार तक शून्य रही। साथ ही अन्य राजस्व कार्यों और शासकीय दायित्वों में भी उनकी रुचि नगण्य पाई गई।
शासकीय योजनाओं में सहयोग नहीं
जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित पटवारी ने शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन में अपेक्षित सहयोग नहीं किया। इन कृत्यों को शासकीय कार्यों के प्रति उदासीनता, स्वेच्छाचारिता एवं घोर लापरवाही की श्रेणी में माना गया।
नियम 9 के तहत निलंबन
उक्त तथ्यों के आधार पर गोविन्द ठाकुर को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय मकसूदनगढ़ रहेगा और वे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते के पात्र होंगे। निलंबन के बाद पटवारी हल्का क्रमांक 08 ग्राम पाटन का प्रभार आगामी आदेश तक पटवारी पंकज सुनैया, हल्का क्रमांक 13 ग्राम वापचा को सौंपा गया है।
