भोपाल/ खबर डिजिटल/ विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में मतदाताओं के भ्रम को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से सिंघार ने आयोग से SIR में मतदाताओं के भ्रम को दूर करने का स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी के लिए कहा है। मध्यप्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने Special Intensive Revision (SIR) के अंतर्गत प्रारूप मतदाता सूची जारी होने के पश्चात सामने आई विसंगतियों और सत्यापन प्रक्रिया में स्पष्टता के अभाव पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।
नेता प्रतिपक्ष Umang Sing ने अपने पत्र में कहा कि SIR के तहत प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद प्रदेश के लगभग सभी जिलों में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम तथाकथित विसंगति सूचियों में शामिल कर दिए गए हैं। इन विसंगतियों में छह से अधिक संतानों का उल्लेख, पिता के नाम में असंगति, माता-पिता एवं मतदाता की आयु में 15 वर्ष से कम या 50 वर्ष से अधिक का अंतर, दादा/नाना एवं मतदाता की आयु में 40 वर्ष से कम का अंतर जैसी प्रविष्टियाँ शामिल हैं।
उमंग सिंघार ने स्पष्ट किया कि ये सभी विसंगतियाँ पूरी तरह डेटा-आधारित और प्रणाली द्वारा स्वतः उत्पन्न संकेत हैं, जिनका उद्देश्य केवल सत्यापन को चिन्हित करना है, न कि मतदाता की पात्रता पर कोई अंतिम निष्कर्ष निकालना। किंतु इन विसंगतियों का पैमाना इतना व्यापक है कि लाखों मतदाता प्रभावित हो रहे हैं, जिससे आम नागरिकों में भय, भ्रम और मानसिक दबाव की स्थिति बन गई है।
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नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार विसंगति मामलों में बूथ लेवल अधिकारी (BLO) की जिम्मेदारी है कि वे विधिवत नोटिस की सेवा, स्थल पर भौतिक सत्यापन और सुनवाई के अवसर के बाद ही कोई कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन जमीनी स्तर से प्राप्त सूचनाएँ बताती हैं कि नोटिस वितरण और सत्यापन की प्रक्रिया बेहद धीमी है, कई BLO और जिला स्तर के अधिकारी प्रक्रिया को लेकर स्वयं स्पष्ट नहीं हैं और अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। इससे कई मामलों में मतदाताओं में नाम विलोपन का भय और अधिक गहरा गया है। उमंग सिंघार ने कहा कि यह स्थिति सीधे-सीधे नागरिकों के मताधिकार जैसे मौलिक लोकतांत्रिक अधिकार को प्रभावित करती है, इसलिए तत्काल प्रशासनिक हस्तक्षेप अत्यंत आवश्यक है।
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नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने ने की मांग
- सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ERO) और BLOs को लिखित रूप में स्पष्ट निर्देश दिए जाएँ कि SIR के अंतर्गत प्रणालीगत विसंगतियाँ केवल सत्यापन संकेत हैं, इनके आधार पर स्वतः दस्तावेज मांगना या नाम विलोपित करना उचित नहीं है।
- विसंगति सत्यापन के लिए एक सरल, एकरूप और मानकीकृत प्रक्रिया तय की जाए।
- BLOs और पर्यवेक्षी अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण और संवेदनशीलता कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ।
- आम जनता से पारदर्शी संवाद स्थापित कर यह भरोसा दिलाया जाए कि विधिवत नोटिस, मैदानी सत्यापन और सुनवाई के बिना किसी भी मतदाता का नाम नहीं हटाया जाएगा।
- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश की वेबसाइट और अन्य सार्वजनिक माध्यमों पर विधानसभा क्षेत्रवार नियमित सार्वजनिक बुलेटिन जारी किया जाए, जिसमें नोटिसों की सेवा, सत्यापन की प्रगति और नाम विलोपन या बहाली की स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई जाए।
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उमंग सिंघार ने कहा कि जब विसंगतियाँ स्वयं प्रणालीगत और प्रक्रियात्मक हैं, तब प्रशासनिक अस्पष्टता के कारण लाखों वास्तविक और पात्र मतदाताओं का नाम कटने की स्थिति बनना न केवल पीड़ादायक है, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सर्वथा अस्वीकार्य भी है। उन्होंने निर्वाचन आयोग से आग्रह किया कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएँ।


