Tuesday, November 3, 2026
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जनसंपर्क विभाग ने पत्रकारों के स्वास्थ्य-दुर्घटना बीमा योजना का नोटिफेकशन किया जारी, 25 सिंतबर लास्ट डेट..

journalist health accident insurance scheme in mp: भोपाल/खबर डिजिटल/ मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के पत्रकारों, कैमरामैनों के लिए “पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा योजना” की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत पात्र मीडियाकर्मी 25 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए मध्यप्रदेश के जनसंपर्क विभाग में संपर्क करें…

मध्यप्रदेश सराकार पत्रकारों को 4 लाख रुपये स्वास्थ्य बीमा एवं 10 लाख रुपये व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, अथवा 2 लाख स्वास्थ्य बीमा व 5 लाख दुर्घटना बीमा का विकल्प देती है। इस योजना में 21 से 70 वर्ष की आयु के मीडियाकर्मी पत्रकार प्रतिनिधि पात्र होंगे। पूर्व से बीमित पत्रकार 70 वर्ष के बाद भी योजना का लाभ ले सकेंगे। पॉलिसी में पहले से मौजूद (Pre-existing) बीमारियां भी शामिल रहेंगी। बीमा एक वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा।

प्रीमियम में सरकार की हिस्सेदारी

अधिमान्य पत्रकार: 60 वर्ष तक के संचार प्रतिनिधियों के वार्षिक प्रीमियम का 75% और 61 से 65 वर्ष तक के प्रतिनिधियों का 85% भुगतान राज्य सरकार करेगी। 65 वर्ष से अधिक उम्र के पत्रकारों का पूरा 100% प्रीमियम सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

गैर-अधिमान्य पत्रकार: इनके प्रीमियम का 50% खर्च राज्य सरकार देगी और शेष 50% पत्रकार को देना होगा।

परिवार (पति/पत्नी, अधिकतम 25 वर्ष के 3 अविवाहित बच्चे एवं माता-पिता) को निर्धारित प्रीमियम जमा कर योजना में शामिल किया जा सकेगा।

पात्रता व मुख्य शर्तें

जनसंपर्क संचालनालय के अधिमान्य पत्रकारों के साथ संस्थान का फॉर्म-16 व पीपीएफ कटौती स्लिप देने वाले पत्रकार भी अधिमान्यता श्रेणी में पात्र होंगे।

नई दिल्ली में कार्यरत मध्यप्रदेश के मूल निवासी पत्रकार भी इसके दायरे में आएंगे।

गैर-अधिमान्य श्रेणी में दैनिक समाचार-पत्र के चार, साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक एवं इलेक्ट्रॉनिक व पंजीकृत वेब मीडिया के दो-दो प्रतिनिधि पात्र होंगे।

कैशलेस इलाज व आवेदन प्रक्रिया

बीमा कंपनी के संबद्ध अस्पतालों में ई-कार्ड व आधार कार्ड के जरिए कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी।

आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। पत्रकार mdindiaonline.com/mpgovt/loginpage.aspx पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होंगे।

प्रीमियम राशि बैंक ऑफ इंडिया के खाते में NEFT/UPI/Netbanking के जरिए जमा कर यूटीआर (UTR) नंबर फॉर्म में दर्ज करना अनिवार्य है।

अधिमान्य पत्रकारों की नई पॉलिसी 4 अक्टूबर 2026 से और गैर-अधिमान्य पत्रकारों की पॉलिसी 1 नवंबर 2026 से प्रभावी होगी।

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