खबर डिजिटल/कटनी / न्यूज़ – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष तिवारी ने गैरतलाई थाना बरही निवासी अतुल कुमार द्विवेदी पिता स्व. केशव प्रसाद द्विवेदी उम्र 53 वर्ष के विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए आगामी 6 माह की अवधि तक प्रतिमाह की 15 तारीख को पुलिस थाना बरही में उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। अतुल द्विवेदी के विरूद्ध थाना बरही में 5 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है। जिनमें साथियों के साथ मिलकर गाली-गलौज करना, मारपीट करना एवं जान से मारने की धमकी देना जैसे अपराध शामिल है। पुलिस द्वारा अतुल द्विवेदी के विरूद्ध समय-समय पर अब तक 7 बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा चुकी है। परंतु, आदतन अपराधी के आचरण-व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ। अतुल द्विवेदी द्वारा आपराधिक गतिविधियां निरंतर जारी रखने के कारण क्षेत्र में शांति एवं सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था पर पड़नें वाले प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री तिवारी ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आदतन अपराधी के प्रवृत्ति पर नियंत्रण लगाने के लिए कार्रवाई करते हुए आगामी 6 माह तक पुलिस थाना बरही में उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं
कलेक्टर आशीष तिवारी ने आदतन अपराधी को 6 माह तक पुलिस थाना में उपस्थित होने के दिए निर्देश
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