Seoni News:सिवनी/विशाल भारद्वाज/ खबर डिजिटल/ कलेक्टर शीतला पटले के निर्देशानुसार और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में औषधि निरीक्षक ने जिले के मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और नियमावली 1945 के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर 8 मेडिकल स्टोर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
इन मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस किए गए निलंबित
- राजेन्द्र मेडिकल स्टोर, बुधवारी बाजार सिवनी – 10 दिनों के लिए निलंबित
- कौशल मेडिकल स्टोर, बुधवारी बाजार सिवनी – 10 दिनों के लिए निलंबित
- अग्रवाल जी मेडि फार्मा, धूमा – 1 महीने के लिए निलंबित
- सजल मेडिकोज, धनौरा – 7 दिनों के लिए निलंबित
- फार्मा हाउस, भैरोगंज – 3 दिनों के लिए निलंबित
- पाटीदार मेडिकल, धनककड़ी – 5 दिनों के लिए निलंबित
- साहू मेडिकल, धनककड़ी – 7 दिनों के लिए निलंबित
- अशोक मेडिकल, मलारा – 10 दिनों के लिए निलंबित
औषधि विभाग ने दी जानकारी
औषधि निरीक्षक ने बताया कि यह कार्रवाई उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित औषधियाँ उपलब्ध कराने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। निरीक्षण और निगरानी की यह कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।


