कलेक्टर ऋजु बाफना : कलेक्टर का कोलाहल नियंत्रण के लिये आदेश 

शाजापुर, आदित्य शर्मा।  जिले में निर्वाचन के दौरान प्रचार-प्रसार कार्य में लगे लाउडस्पीकर के अनियंत्रित उपयोग व तेज आवाज में आमजन की शांति भंग होने तथा ध्वनि प्रदुषण से लोक प्रशांति के भंग होने की संभावना को देखते हुए मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के तहत जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में आगामी आदेश तक की अवधि के लिये कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना ने कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (सायलेंस ज़ोन) घोषित किया है। इस अवधि में सक्षम अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

जिले में यह प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार संपूर्ण जिले में रात्रि 10.00 बजे से प्रात: 6.00 बजे तक लाउडस्पीकर एवं ध्वनि विस्तारक यत्रों का सार्वजनिक उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 तथा ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के प्रावधान के अनुरूप ध्वनि मानक 10 डेसीबल या कुल क्षमता का ¼  वाल्यूम में से जो भी कम हो पर ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा। वाहन पर ध्वनि विस्तार यंत्र के उपयोग की स्थिति में पंजीयन, वैध ड्रायविंग लायसेंस, बीमा, फिटनेस आदि दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

शासकीय विश्राम भवन, न्यायालय, चिकित्सालय, कलेक्टर कार्यालय, जेल विद्यालय, शासकीय कार्यालय, पुलिस थाना, बैंक दूरसंचार तथा अन्य क्षेत्र जो अन्यथा घोषित किये जाये आदि से 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तार यंत्रों के उपयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी। किसी भी आमसभा जुलूस या चलित वाहन में ध्वनि विस्तार यंत्र 2 चीलम की अनुमति रहेगी। वाहनों से चुनाव प्रचार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जाएगी। वाहन से प्रचार करते समय अनुमति के साथ वाहन का पंजीयन रखना अनिवार्य होगा तथा बिना अनुमति लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग या अनुमति में निर्दिष्ट अवधि व्यतित होने के पश्चात यंत्रो के उपयोग करते पाये जाने की दशा में ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं वाहन जप्त कर दोषियों के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 

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