उच्च पदों पर प्रमोशन के लिए भर्ती नियमों में संशोधन के निर्देश

सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश जारी किये हैं कि जब तक उच्च न्यायालय में पदोन्नति का प्रकरण विचाराधीन है, तब तक राज्य प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा की तरह प्रदेश के शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को भी उच्च पदों पर दी जाने वाली क्रमोन्नति के लिये सभी विभाग अपने भर्ती नियमों में संशोधन करने की कार्यवाही करे। ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में विगत 8 फरवरी 2020 को मंत्रियों, अधिकारियों और वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सम्पन्न बैठक में यह निर्णय लिया गया था। सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह की पहल पर अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन श्री के. के. सिंह ने इस बारे में सभी विभागों को आवश्यक कार्यवाही करने के लिये निर्देश जारी किये थे।

मंत्रि-परिषद के निर्णय

सीएम कमल नाथ की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में ऑडियो रिकार्डिंग सहित सी.सी.टी.वी.कैमरे लगाने के लिये 125 करोड़ 89 लाख रूपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। इस परियोजना को तीन भागों में विभाजित कर प्रथम वर्ष 2020-21 के लिये 40 करोड़ रूपये, द्वितीय वर्ष 2021-22 के लिये 50 करोड़ रूपये तथा तृतीय वर्ष 2022-23 के लिये 35 करोड़ 89 लाख रूपये का आवंटन उपलब्ध कराया जायेगा।

मंत्रि-परिषद के निर्णय अनुसार परियोजना को मध्यप्रदेश के सम्पूर्ण न्यायालयों में लागू करने के पूर्व जिला जबलपुर के न्यायालयों (जिला एवं तहसील न्यायालयों) में सर्वप्रथम लागू किया जाकर प्रस्तावानुसार सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए जाएंगे। यहां के सी.सी.टी.वी. संचालन की सफलता के बाद प्रदेश के अन्य जिलों के न्यायालयों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए जाएंगे।

तीन नये जिलों के गठन की सैद्धांतिक स्वीकृति


मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन को प्रदेश में विकेद्रीकृत उपार्जन योजनान्तर्गत खाद्यान्न आदि के उपार्जन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य शासकीय योजनाओं के संचालन, डेफिसिट पूर्ति और वर्तमान जारी वित्तीय व्यवस्था की निरंतरता के लिये राष्ट्रीकृत/शेडयूल्ड/जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक/नाबार्ड एवं सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं से धनराशि उधार लेने के लिये 26000 करोड़ रूपये की नि:शुल्क शासकीय प्रत्याभूति की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये देने का निर्णय लिया है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि उपार्जन में अधिक राशि की आवश्यकता होने पर आरबीआई की फूड क्रेडिट लिमिट, जिसकी ब्याज दर कुछ अधिक है, प्राप्त की जा सकेगी।

मंत्रि-परिषद ने सरदार सरोवर परियोजना के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के परिपालन में उच्च न्यायालय से सेवा निवृत्त न्यायाधीश श्री शम्भू सिंह, श्री सैय्यद अली नकवी, श्री आई.एस.श्रीवास्तव, श्री एस.एल.जैन और श्री एस.एस.द्विवेदी की संविदा नियुक्ति अवधि में पूर्व निर्धारित शर्तो के अधीन 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक अथवा प्रकरण को निराकृत होने तक (जो भी पहले हो) वृद्धि करने का निर्णय लिया।

 

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