Election 2024: एग्जिट पोल को लेकर निर्वाचन आयोग ने दिया बड़ा निर्देश...

LokSabha Election 2024: देश में लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण 1 जून को समाप्त हो जाएगा। जिसके बात 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणामों की घोषणा होगी। मध्यप्रदेश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विगत 28 मार्च को जारी अधिसूचना के अनुसार आदर्श आचार संहिता के दौरान एक जून 2024 की शाम 6:30 बजे तक निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन/ मीडिया पर प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा।

निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि आयोग की अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन के दौरान किसी भी प्रकार के ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामलों के प्रदर्शन पर भी पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा।

उल्लेखनीय है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126क में यह प्रावधानित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का ऐसी अवधि के दौरान, जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति से प्रसार भी नहीं करेगा। 
 

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