मध्य प्रदेश कफ सिरप कांड: मध्यप्रदेश में कफ सिरप कांड में आरोपी दवा कंपनी के मालिक रंगनाथन गोविंदन Ranganathan Govindan को आज कोर्ट ने 10 पुलिस रिमांड police remand पर भेज दिया है। पुलिस ने रंगनाथन से उत्पादन प्रक्रिया, क्वालिटी टेस्ट, वितरण चैनल और लाइसेंस संबंधी दस्तावेजों को लेकर कई अहम सवाल पूछने की तैयारी की है।
10 दिन की पुलिस रिमांड पर दवा कंपनी के मालिक रंगनाथन
माना जा रहा है कि जांच टीम यह भी पता लगाएगी कि सिरप के निर्माण में किन केमिकल्स का उपयोग किया गया और सप्लाई किन-किन राज्यों में की गई। कफ सिरप के सेवन से कई बच्चों की मौत होने के बाद स्वास्थ्य विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई शुरू की थी। जांच में सामने आया कि संबंधित बैच में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया था। इस घटना के बाद प्रदेशभर में फार्मा कंपनियों और मेडिकल स्टोर्स पर सघन निरीक्षण जारी है। पुलिस रिमांड के दौरान रंगनाथन से सप्लाई चेन, लैब रिपोर्ट और उत्पादन मंजूरी संबंधी दस्तावेजों पर पूछताछ की जाएगी। साथ ही अन्य संबंधित सहयोगियों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है।
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मेडिकल स्टोर्स से मंगाई तीनों कफ सिरप
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को जानकारी दी है कि कोल्ड्रिफ, रेस्पिफ्रेशटीआर और रिलाइफ को मेडिकल स्टोर्स से वापस मंगा लिया गया है, और निर्माताओं को इनका उत्पादन रोकने का आदेश दिया गया है। इससे पहले CDSCO ने बुधवार को WHO को बताया था कि इनमें से किसी भी कफ सिरप का भारत से दूसरे देशों में निर्यात नहीं किया गया है।
ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने बुधवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ड्रग कंट्रोलर्स से अपील की और कहा कि मध्य प्रदेश में कथित तौर पर दूषित कफ सिरप के कच्चे माल और तैयार दवाओं का बाजार में रिलीज से पहले परीक्षण सुनिश्चित करें। DCGI की एक एडवाइजरी में कहा गया कि हाल की जांच में कई दवाओं को मानक गुणवत्ता वाला नहीं पाया गया। परीक्षण में पाया गया कि इन दवाओं का प्रोडक्शन करने वाली कंपनियां रॉ मैटेरियल का निर्धारित मानकों के अनुपालन के लिए परीक्षण नहीं कर रही हैं।
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