नाजिम आगजनी कांड में बड़ा झटका! आरोपी शुभम त्रिपाठी की जमानत अर्जी खारिज
कटनी – जिले को दहला देने वाले नाजिम आगजनी कांड में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी शुभम त्रिपाठी की जमानत अर्जी को ठुकरा दिया है। दो माह से चल रहे इस हाई प्रोफाइल मामले में आरोपी को जमानत पर बाहर लाने की हर कोशिश नाकाम हो गई। अदालत के फैसले से उन ताकतवर लोगों को बड़ा झटका लगा है जो इस पूरे प्रकरण में आरोपी को बचाने के प्रयासों में जुटे थे।
याद रहे, 26-27 अगस्त की दरमियानी रात हाउसिंग बोर्ड निवासी नाजिम खान के घर नकाबपोश बदमाशों ने पेट्रोल बम फेंककर पूरे परिवार को जलाने की साजिश रची थी। इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे शहर को हिला दिया था। पुलिस ने चार आरोपियों को चिन्हित किया, लेकिन अब तक गिरफ्तारी सिर्फ शुभम त्रिपाठी की ही हो सकी।
आज अपर सत्र न्यायाधीश गोपेश गर्ग की अदालत ने शुभम त्रिपाठी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे सिरे से खारिज कर दिया। आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार पाठक और मनु तिवारी ने दलीलें दीं, जबकि पीड़ित पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रवींद्र जायसवाल, अविषय कुशवाहा, गौरव पुरवार, शिवेंद्र पाण्डेय और अंशुल रजक ने जोरदार विरोध किया।
न्यायालय के इस आदेश के बाद एक बात साफ हो गई है — कानून से ऊपर कोई नहीं! कटनी के इस बहुचर्चित कांड में आरोपी और उसके संरक्षकों की सारी कोशिशें अब ध्वस्त हो चुकी हैं।


