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घरेलू गैस की सप्लाई सुनिश्चित करने सरकार का बड़ा फैसला, कमर्शियल सिलेंडर पर रोक

सौरभ श्रीवास्तव संवाददाता कटनी— भोपाल प्रदेश में एलपीजी गैस की उपलब्धता को लेकर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। विभाग के आयुक्त कर्मवीर शर्मा ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र जारी कर वाणिज्यिक श्रेणी के एलपीजी गैस सिलेंडरों की आपूर्ति को लेकर नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं।जारी पत्र में बताया गया है कि वर्तमान भू-राजनीतिक परिस्थितियों के कारण एलपीजी के आयात में कुछ रुकावटें आई हैं, जिसे देखते हुए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को निर्देश दिया है कि फिलहाल एलपीजी की आपूर्ति और विपणन को घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जाए।इसी के तहत ऑयल कंपनियों ने घरेलू उपभोक्ताओं को नियमित गैस उपलब्ध कराने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब पिछली डिलीवरी के 25 दिन बाद ही गैस रिफिल की बुकिंग स्वीकार की जा रही है, ताकि कालाबाजारी और अफरा-तफरी की स्थिति न बने और उपभोक्ताओं को समान रूप से गैस उपलब्ध हो सके।सरकार ने स्पष्ट किया है कि अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर फिलहाल अन्य किसी भी वाणिज्यिक उपभोक्ता जैसे होटल, मॉल, फैक्ट्री या बड़े औद्योगिक संस्थानों को कमर्शियल एलपीजी (बल्क और पैक्ड) की सप्लाई नहीं की जाएगी।इस संबंध में कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि जिला प्रशासन, खाद्य विभाग और ऑयल कंपनियों के अधिकारियों के साथ नियमित बैठक कर घरेलू और कमर्शियल सिलेंडरों के स्टॉक की समीक्षा करें। साथ ही बड़े वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के साथ बैठक कर उन्हें वैकल्पिक ईंधन स्रोतों के उपयोग की सलाह दी जाए।इसके अलावा प्रशासन को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि एलपीजी सिलेंडरों की जमाखोरी और कालाबाजारी की स्थिति न बने, और पूरे मामले पर लगातार निगरानी रखी जाए।

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