नर्मदापुरम/ताज खान/खबर डिजिटल/ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रिंकू शर्मा के नेतृत्व में रविवार को नर्मदापुरम बस स्टैंड पर विशेष जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान आरटीओ और परिवहन निरीक्षक अनिमेष जैन ने 25 से अधिक बसों की सघन चेकिंग की। जांच में कई बसों में 10 किलो से कम क्षमता के अग्निशामक यंत्र पाए गए और कुछ में अग्निशामक यंत्रों की एक्सपायरी तिथि भी समाप्त थी। साथ ही कुछ बसों में अनधिकृत अतिरिक्त एलईडी लाइट लगाए जाने के मामले सामने आए। इन अनियमितताओं के चलते कुल 11 बसों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई।
चालकों को दी गई चेतावनी
चेकिंग के दौरान अधिकारियों ने बस चालकों को सभी आवश्यक दस्तावेज साथ रखने, निर्धारित गति सीमा का पालन करने और यात्री सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रत्येक बस में मेडिकल बॉक्स, 10 किलो क्षमता का वैध अग्निशामक यंत्र, अतिरिक्त एलईडी लाइट न लगाना, निर्धारित किराया से अधिक किराया न लेना और यात्रियों के साथ शालीन व्यवहार बनाए रखने की हिदायत दी गई।
सख्त कार्रवाई की चेतावनी
आरटीओ रिंकू शर्मा ने बताया कि बिना वैध परमिट संचालित बसों पर मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम की संशोधित धारा 13(2)(क) के तहत प्रति सीट 1000 रुपये कर और मोटर यान अधिनियम की धारा 192(क) के अंतर्गत 10,000 रुपये शमन शुल्क वसूल किया जाएगा।


