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Homeमध्यप्रदेशनेशनल लोक अदालत: 13 को पुराने विवाद निपटाएं, समय, पैसा और श्रम...

नेशनल लोक अदालत: 13 को पुराने विवाद निपटाएं, समय, पैसा और श्रम बचाएं

13 तारीख को लोक अदालत होगी...

भोपाल/ खबर डिजिटल/ नेशनल लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए सोमवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने प्रचार रथ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया । मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष मनोज कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में 13 सितंबर 2025 को वर्ष 2025 की तृतीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

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हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन एवं लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए प्रचार वाहनों को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव ने जिला न्यायालय भोपाल से हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। प्रचार वाहनों द्वारा नेशनल लोक अदालत की जिंगल्स एवं फ्लेक्स बैनर के माध्यम से नेशनल लोक अदालत का प्रचार-प्रसार भोपाल के विभिन्न शहरी व सुदूरवर्ती ग्रामों में किया जाएगा।

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ये अधिकारी रहे उपस्थित

इस अवसर पर प्रधान जिला न्यायाधीश तथा जिला न्यायाधीश संजय कुमार शाही, जिला न्यायाधीश संतोष कौल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अग्नीन्ध कुमार द्विवेदी, सचिव जिविसेप्रा सुनीत अग्रवाल, जिला विधिक सहायता अधिकारी बी.एम. सिंह, जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष दीपक खरे, महासचिव मनोज श्रीवास्तव तथा संघ के अन्य पदाधिकारीगण एवं विद्युत विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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लोक अदालत के लाभ

पक्षकारों के मध्य आपसी स‌द्भाव बढ़ता है, कटुता समाप्त होती है, समय, धन व श्रम की बचत होती है। कोई भी पक्षकार हारता नहीं है दोनों पक्षकारों की जीत होती है। लोक अदालत में प्रकरण का निराकरण होने से न्याय शुल्क वापस होता है। लोक अदालत का आदेश/निर्णय अंतिम होता है, लोक अदालत के आदेश के विरूद्ध अपील नहीं होती। लोक अदालत में निराकरण होने से पक्षकारों के मध्य विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है।

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