गांजा तस्कर को 4 वर्ष का सश्रम कारावास

शाजापुर/आदित्य शर्मा।  जिला न्यायालय की विशेष सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने एनडीपीएस के एक महत्वपूर्ण प्रकरण में एक आरोपी को दोषी पाते हुये 04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है ।

लोक अभियोजक महेन्द्र सिंह परमार ने बताया कि 21 अगस्त 2019 को गांजा तस्कर अयूब खॉ पिता गफ्फार खॉ पठान निवासी ग्राम गोविंदा, थाना मोहन बडोदिया जिला शाजापुर को थाना पुलिस मो. बडोदिया द्वारा मुखबीर की सूचना पर से 4 किलोग्राम गांजा के साथ गोविंदा जोड आगर- सारगंपुर रोड पर पकडा था। वह अपने हाथ में प्लास्टीक के थेले में मादक पदार्थ गांजा रखे हुये है, जो गोविंदा जोड पर किसी व्यक्ति को यह गांजा बेचने की फिराख में खडा हुआ था। पुलिस ने गोविंदा जोड पहुँची, जहाँ आरोपी अयूब खड़े दिखाई दिया, जो पुलिस वाहन को आता देखकर भागने लगा, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर पकडा था। पुलिस को आरोपी की तलाशी लेने पर उसके पास के प्लास्टीक के थेले मे से अवैध मादक पदार्थ गांजा 04 किलो वजन का मिला था। 

आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना मोहन बडोदिया में धारा 08/20 - एनडीपीएस एक्ट का अपराध दर्ज किया गया तथा अनुसंधान उपरान्त चालान न्यायालय के समक्ष पेश किया था। जहाँ पर आरोपी के विरूद्ध विचारण के दौरान आई साक्ष्य तथा प्रमाणों के आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा- 08/20 एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये 04 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। 

Share:


Related Articles


Leave a Comment