नये कानून को लेकर पुलिस कार्यशाला का आयोजन, दी गई विस्तृत जानकारी

शाजापुर/आदित्य शर्मा। जिला मुख्यालय स्थित पुलिस कन्ट्रोल रूम सभाकक्ष में IPC / CRPC तथा एविडेंस एक्ट के स्थान पर सम्पूर्ण भारत में लागू हो रहे तीन नये कानून भारतीय न्याय सहिंता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियिम के क्रियान्वयन के लिए जिले के  पुलिस अधिकरियों/कर्मचारियों को नये कानूनो के बारें में विस्तृत जानकारी देने के लिए पॉवर प्वाइंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए एसपी यशपाल राजपूत ने बताया कि विभाग का सक्रिय दृष्टिकोण और नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित कर इसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया जा रहा है।  उन्हौने बताया कि नए कानून, पुराने कानूनों से किस प्रकार भिन्न हैं, कौन से कृत्यों को अपराध की परिधि में शामिल किया गया है और पुलिस के अपराध अनुसंधान के दायरे को किस प्रकार संदर्भित किया गया है, आईटी तथा इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का प्रयोग किए कानून के रूप में मान्य बनाया गया है, महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में क्या संशोधन किए गए हैं, तथा पुलिस के आपराधिक अनुसंधान को विस्तृत करने और उत्तरदायित्व को कैसे बढ़ाया गया है, 

कार्यशाला  के दौरान विधि विशेषज्ञों ने नये कानूनो के संबंध में ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से अधिकारियों व कर्मचारियों से चर्चा की और उन्हें नये कानूनों की बारीकियों के बारें में दी गई जानकारियों के विषय मे उनसे जानकारी प्राप्त की गई। कार्यशाला में एएसपी टी.एस बघेल ने परिवर्तित नये कानूनों के अन्तर्गत पुरानी धाराओ में किये गये सशोंधनों तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनमें जोड़ी गई नई धाराओं के सम्बंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई, साथ ही परिवर्तित कानूनों का पुलिसिंग के साथ-साथ न्यायालय के विचारण पर पडने वाले प्रभावों के सम्बन्ध व उनके प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में भी जानकारी प्रदान की गई।  

इस दौरान आरआई श्रीमती रेखा रावत, एसडीओपी त्रिलोकचंद्र पंवार, गोपालसिंह चौहान, लालघाटी थाना प्रभारी संजय वर्मा, सुनेरा थाना प्रभारी गोपाल निंगवाल, सलसलाई थाना प्रभारी जनक सिंह रावत सहित थाना प्रभारीगण व पुलिस विवेचकगण उपस्थित थे।

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