गांजा तस्कर को 2 वर्ष का सश्रम कारावास 

शाजापुर/आदित्य शर्मा। जिला न्यायालय की विशेष सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट की कोर्ट ने गांजे की तस्कर के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।

लोक अभियोजक महेन्द्र सिंह परमार ने बताया कि अभियोजन घटना अनुसार 9 जनवरी 2019 को थाना - पुलिस शुजालपुर को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि मनीष पिता भगवानसिंह कंजर निवासी ग्राम देवडा का अपने हाथ में एक सफेद रंग के झोले में अवैध मादक पदार्थ गांजा लिये किसी व्यक्ति को बेचने के लिये उगली रोड पचौर जोड पर खडा है। इस पर से पुलिस थाना बल, पंच साक्षियों के साथ पचौर रोड शुजालपुर पहुँचे, जहाँ आरोपी मनीष कंजर खडे दिखाई दिया, जो पुलिस वाहन को आता देखकर भागने लगा, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर पकडा था । पुलिस को आरोपी की तलाशी लेने पर उसके पास के प्लास्टीक के थेले मे से अवैध मादक पदार्थ गांजा 01 किलो 100 ग्राम वजन का मिला था । पुलिस ने गांजा को जप्त कर आरोपी मनीष कंजर को मौके पर गिरफतार किया था ।

आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना शुजालपुर में धारा 08/20 NDPS - एक्ट का अपराध दर्ज किया गया तथा अनुसंधान के बाद न्यायालय के समक्ष चालान पेश किया था। न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा- 08/20 N.D.P.S. एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये 02 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।

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